Tenant Rights : अगर आप भी किराए के मकान में रहते हैं और आप भी अपने अधिकार को नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि आप सभी किराए पर रहने वाले लोगों के लिए 5 कानूनी अधिकार दिया गया है। वहीं अब आप पर मकान मालिक की मनमानी नहीं चलेगा लिए जानते हैं। नीचे की लेख में और जानकारी विस्तार से।
वर्तमान समय में बेरोजगारी का दौर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। वहीं कुछ लोग बेरोजगारी जैसी दलदल से निकलने के लिए शहर पैसे कमाने जाते हैं। वही शहरों में खुद का घर खरीदना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब ऐसे में लोग किराए के मकान को लेकर रहते हैं। वही ऐसे में कई बार किराए के घर में रहने वाले लोग को मकान मालिक की मनमानी का शिकार होना पड़ता है।
कभी किराए को लेकर तो कभी अन्य चीजों को लेकर वहीं इन दोनों में डिस्प्यूट होते ही रहते हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि कानूनो में किरायेदारों के 5 अधिकार (Tenant Rights) भी तय किए गए हैं। वहीं इन अधिकारों के बारे में किरायेदारों एवं मकान मालिकों को भी जान लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आईए जानते हैं नीचे किले में पूरी जानकारी विस्तार से।
Tenant Rights : किराएदार के ये हैं कानूनी अधिकार
बता दे कि कानून के अनुसार रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक (House Agreement) एवं किराएदार के बीच कई बातों को लेकर समझौता किए जाते हैं। वहीं इसमें लिखा समय सीमा से पहले मकान मालिक अपने घर से किराएदारों को नहीं निकाल सकते हैं।
वहीं अगर किराए पर रहने वाले लोग लगातार 2 महीने तक किराए नहीं देते हैं और मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसी अन्य काम के लिए करना चाहते हैं तो वह किराएदार को घर खाली करने के लिए कह सकते हैं। बेशक इस बात का जिक्र रेट एग्रीमेंट में ना किया गया हो लेकिन ऐसे किराएदार कभी हक है कि उसे मकान मालिक की ओर से किराएदार को 15 दिनों का नोटिस देकर जानकारी दिया जाय। आईए और जानते हैं नीचे कि लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
Tenant Rights : मूलभूत सुविधाएं मांग सकते हैं किराएदार
आप सभी को बता दें कि किरायेदारों को बिना सूचित किया मकान मालिक घर का किराया नहीं बढ़ा सकते हैं। वहीं इसके लिए उसे कम से कम 3 महीने पहले नोटिस देकर किराएदार को सूचित करना पड़ेगा। वहीं बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा भी मकान मालिक से प्राप्त करने का किरदार को अधिकार दिया गया है।
वही कोई मकान मालिक इन सुविधाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
रेंट अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं किराएदार
आप सभी लोगों को बता दे की रेंट एग्रीमेंट लागू होने के बाद मकान में कोई खराबी आते है तो उसे मकान मालिक ठीक करने की जिम्मेदारी लेंगे वही मकान मालिक मरम्मत के लिए असमर्थ हैं। तो किराएदार मकान का किराए कम करने के लिए खाने का अधिकार रखते हैं।
वहीं विवाद होने पर किराएदार रेंट अथॉरिटी से संपर्क साध सकते हैं। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
मकान मालिक नहीं कर सकते हैं दखलंदाजी
आप सभी को बता दें कि किराएदार और मकान मालिक के बीच रेंट एग्रीमेंट के जरिए लिखित समझौता होना बहुत ही बेहतर रहता है। वही रेंट एग्रीमेंट के बाद मकान मालिक किराएदार को किसी तरह से परेशान या बार-बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं।
वही ऐसा करने पर किराएदार अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। बता दें कि किराएदार घर में नहीं है तो मकान मालिक उसके घर या कमरे का ताला तोड़कर जागरण नहीं घुस सकते हैं और ना ही किराएदार के समान को यहां वहां फेंक सकते हैं। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
किराए की रसीद लेने का किराएदार को है पूरा अधिकार या हक
बता दे किराएदार मकान मालिक से हर महीने किराए की रसीद लेने का हक रखते हैं। वही किराया लेने के बाद मकान मालिक समय से पहले किराएदार को अपने घर से निकलते हैं तो कोर्ट में रसीद को सबूत के तौर पर रखे जा सकते हैं। वही यहां तक की मकान मालिक को किराएदार के कमरे की मरम्मत करने हो तो मकान मालिक को लिखित नोटिस देकर सूचित करने पड़ेंगे।