Tenant Rights : वर्तमान समय में मकान या कैमरा लेकर किराए पर रहना बहुत ही चुनौतियों से कम नहीं है। बता दे की वर्तमान समय में कोई ना कोई दिक्कत किराएदार को मकान मालिक की ओर से हो ही जाते हैं लेकिन अब यह मनमानी अधिक दिन चलने वाले नहीं है। क्योंकि अब किरायेदारों को कानून ने 5 खास अधिकार दे दिए हैं। जिससे अब किराएदारों को मकान मालिक किसी बात को लेकर किरायेदारों को परेशान नहीं करेंगे। ऐसे में आईए जानते हैं नीचे की लेख में और जानकारी विस्तार से।
बता दे की वर्तमान समय में लोग अपने घर को छोड़कर कमाने के लिए अन्य शहरों में जाते हैं। वहीं अन्य शहरों में खुद का घर लेना बहुत ही मुश्किल का काम है। ऐसे में व्यक्ति किराए के मकान में जीवन यापन करते हैं। वही किराए के मकान में अगर व्यक्ति रहते हैं तो किराए के मकान में कोई ना कोई परेशानियों का सामना अवश्य करना होता है। वहीं इसी से बचने के लिए किराएदारों को 5 कानूनी अधिकार दिया गया है। आईए जानते हैं नीचे की लेख में उन 5 अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।
Tenant Rights : मूलभूत सुविधाएं पाने का हक
बता दे की हर किराएदार को अपने मकान मालिक से मूलभूत सुविधाएं पाने का पूरा अधिकार है। वहीं इनमें बिजली पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं आते हैं। वही कोई भी मकान मालिक इन सुविधाओं को देने से मना करते हैं तो किराएदार उसे मकान मालिक की शिकायत कर सकते हैं। बता दे की ये सुविधा न देने पर मकान मालिक पर कार्रवाई हो सकते हैं।
Tenant Rights : अचानक किराएदार को मकान या कमरे से नहीं किया जा सकता है बाहर
बता दे कि किसी किराएदार को अचानक मकान या कमरे से बाहर नहीं किया जा सकते हैं। कोई मकान मालिक को इसके लिए ठोस कारण बताने पड़ेंगे। वही ठोस कारण बताते हुए 15 दिन का नोटिस भी देने पड़ेंगे। इसके बाद ही किराएदार को बाहर किया जा सकते हैं।
हालांकि राज्यों के अनुसार किराया नियंत्रण अधिनियमों में अलग-अलग प्रावधान है वहीं अगर कोई किरायेदार 2 महीने से किराया नहीं देते हैं और कमरे में कोई गैर कानूनी काम करते हैं या संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो किराएदार को कैमरे से बाहर किया जा सकते हैं।
किराया बढ़ने से पहले देना होगा नोटिस
बताने की किराएदार कोई अभी अधिकार है कि जब मकान मालिक साल में किराया बढ़ाए तो उससे नोटिस प्राप्त करें। वही 3 महीने पहले मकान मालिक नोटिस देकर किराएदार बढ़ोतरी को सूचना देंगे। वही मकान मालिक मार्केट रेट के हिसाब से किराया ले सकते हैं।
बता दे की साल में 5 % से लेकर 10% मकान मालिक किराया बढ़ा सकते हैं। वही रेंट एग्रीमेंट में भी इन बातों का जिक्र किया जाता है। बता दे की रेंट एग्रीमेंट से किराएदार एवं मकान मालिक दोनों के हितों की रक्षा होते है। इसीलिए इसे बनवा लेना ही सही रहता है। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
किराएदार के परिवार का है यह अधिकार
बता दे कि घर में रहते समय किसी किराएदार की अचानक मृत्यु हो जाता है तो मकान मालिक किराएदार के परिवार को घर से बाहर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में नया एग्रीमेंट तैयार करवाया जा सकता है। वही मकान मालिक को किराएदार की निजात का ध्यान रखना होता है। उसके कमरे में मकान मालिक को अनुमति लेकर ही जाना होता है। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
सिक्योरिटी राशि को लेकर अधिकार
बता दे की मकान मालिक किराएदार से अक्सर सिक्योरिटी राशि भी लेते हैं। वही कमरा खाली करते समय मकान मालिक से यह राशि वापस लेने का किराएदार को पूरा हक होता है। वही यह राशि घर या कैमरा छोड़ने के बाद 30 दिन तक लौटाने होते हैं। हालांकि इस सिक्योरिटी राशि को अंतिम किराए में एडजस्ट भी किए जा सकते हैं।