Tax Exemption On Home Lone : वर्तमान समय में अगर आप भी बैंक से होम लोन लेकर घर खरीदे हैं या आपके पास पहले से जमीन उपलब्ध है और उस जमीन पर घर बनाए हैं और आप उसे घर में खुद नहीं रहते हैं। और उसे घर को किराए पर लगा दिए हैं तो होम लोन EMI ब्याज की पूरी रकम टैक्स छूट के दायरे में आ जाएंगे। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
बता दे की नई या पुरानी कौन सी इनकम टैक्स रिजीम व्यक्तियों के लिए अधिक है। इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। बता दे कि यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति आयकर कानून के विभिन्न प्रावधानों में टैक्स पर मिलने वाले तरह-तरह की छूट पाने का कितना हकदार है। वही क्या उसने होम लोन ले रखे हैं
क्या उसने पैसे निवेश किए हैं। जो टैक्स में छूट दिलाते हो बता दे कि अगर किसी सैलरीड पर्सन ने होम लोन लिए हैं लेकिन पजेशन नहीं मिलने के कारण किराए पर ही रह रहे हैं तो क्या उसे होम लोन और एचआरए, दोनों पर टैक्स छूट मिलेंगे। आईए इस सवाल का जवाब जानते हैं नीचे की लेख में विस्तार से।
Tax Exemption On Home Lone : होम लोन : दो तरह की टैक्स छूट
आपको बता दे की ओल्ड रिजीम में होम लोन पर दो तरह की टैक्स छूट मिलते हैं। वही प्रिंसिपल अमाउंट पर धारा 80C के तहत और ब्याज पर धारा 24 बी के तहत टैक्स छूट मिलते हैं। वहीं हर साल 1.5 लाख रुपए तक के प्रिंसिपल अमाउंट और 2 लाख तक के ब्याज पर टैक्स छूट का दावा आप सभी कर सकते हैं। वही बना हुआ घर खरीदने, बन रहा घर खरीदने, घर बनाने, घर का का या कायाकल्प करवाने पर होम लोन पर टैक्स छूट के फायदे मिलते हैं।
वही आप भले ही होम लोन लेकर किराए पर रह रहे हो तो भी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स छूट का पद मिलेंगे आई और जानते हैं। नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
Tax Exemption On Home Lone : होम लोन EMI में ब्याज वाले हिस्से पर टैक्स छूट कब मिलता है, जानिए नीचे की लेख में
आपको बता दे की होम लोन जी तारीख के को लिए हो उसके 5 साल के अंदर घर बनाकर तैयार नहीं हो सका तो ब्याज पर टैक्स छूट का नियम बदल जाते हैं।
वही होम लोन लेने के 5 साल बाद घर बनाकर पूरा हो तो आप ब्याज पर हर वर्ष₹200000 की जगह सिर्फ₹30000 पर ही टैक्स छूट का पद उठा पाएंगे लेकिन इस दौरान आप किराए पर रह रहे हैं तो एचआरए पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। वही होम लोन EMI में ब्याज वाले हिस्से पर टैक्स छूट तभी मिलता है। जब घर बन कर तैयार हो।
Tax Exemption On Home Lone : अंडर – कंस्ट्रक्शन मकान के लिए नियम
बता दे कि अगर बना बनाया घर खरीदे हैं तो पहली EMI से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर टैक्स छूट का लाभ मिलने लगेंगे लेकिन होम लोन लिए और मकान बना ही रहे हैं तो EMI के सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट वाले हिस्से में से 1.5 लाख रुपया तक पर टैक्स छूट मिलने लगेंगे।
वही साथ हि घर बनाते वक्त चुकाए गए EMI में जितना ब्याज चुकाया गया है। तो उसे 5 साल बराबर भागों में बांटकर अगले 5 साल तक टैक्स छूट का फायदा उठा सकेंगे।
टैक्स छूट की ये शर्त जान लीजिए
बता दे की निर्माणाधीन मकान खरीदने पर जब मकान का निर्माण पूरा हो जाए तब से आपको ₹200000 तक के ब्याज और पहले का गए ब्याज का पांचवा हिस्सा, दोनों पर एक साथ छूट मिलने लगेंगे। वही यह फायदा 5 साल तक मिलता रहेगा। वही जबकि कंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले का गए ब्याज की टोटल रकम पर टैक्स छूट का लाभ पूरा न हो जाए।
नई रेजीम में भी होम लोन पर टैक्स छूट
आपको बता दे कि अगर आप होम लोन से खरीदे गए या बनाए गए घर में खुद नहीं रहते हैं और उसे किराए पर लगा देते हैं तो होम लोन EMI में ब्याज की पूरी रकम टैक्स छूट के दायरे में आ जाएंगे और हर साल₹200000 की सीमा नहीं रहेंगे। बता दे की कोई अगर मकान किराए पर लगा देते हैं तो नहीं टैक्स रिज़िम में भी पूरे ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ मिलते हैं।