RBI Bank License Cancel : आरबीआई के देख रेख में सभी बैंक काम करता है। ऐसे में जब भी कोई बैंक लापरवाही करता है या फिर नियम के विरुद्ध काम करता है तो उसे बैंक पर तुरंत कार्यवाही किया जाता है। आप सभी को बता दे कि आरबीआई के तरफ से हाल ही में एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने के बाद ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। आईए जानते हैं आरबीआई की तरफ से कौन से बैंक का लाइसेंस को रद्द किया गया है।
RBI Bank License Cancel
देशभर में जितने भी बैंक हैं आरबीआई के बनाई गई नियम और कानून के हिसाब से ही काम करता है। जब भी कोई बैंक इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो आरबीआई द्वारा उसे बैंक पर तगड़ा कार्रवाई किया जाता है।
बता दे की हाल ही में आरबीआई ने एक और बड़े बैंक का लाइसेंस को रद्द किया है। जिससे कि ग्राहकों की मुश्किल बढ़ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लखनऊ के एचबीएल कोऑपरेटिव बैंक (HCBL Co-operative Bank) का लाइसेंस को रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही है, जिसके वजह से उसका लाइसेंस को रद्द किया गया है।
आरबीआई के तरफ से कहा गया है कि बैंक ने 19 मई की शाम से कामकाज को बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और पंजीयन से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परी समापक नियुक्त करने का आदेश भी जारी किया गया है। परीसमापक पर, प्रत्येक जमा करता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से ₹500000 तक की अपनी जमा राशि पर जमा बीमा का दवा राशि प्राप्त करने का हकदार होंगे।
कितने लोगों को मिलेगा पूरा पैसा
आरबीआई ने बताया कि बैंक के आंकड़े बता रहे हैं की 98.69% जमा करता को DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी रकम प्राप्त कर सकेंगे। डिक्स ने 31 जनवरी 2025 तक कुल विमित जमा राशि में से 21.24 करोड रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि सहकारी बैंक बैंकिंग अधिनियम अधिनियम, 1949 की कुछ धाराओं की आवश्यकताओं का पालन करने से सफल रहा है और बैंक का जारी रहना इसके जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। लाइसेंस को रद्द करने के परिणाम स्वरूप, एचबीएल सहकारी बैंक को तत्काल प्रभाव से जमा और निकासी समिति बैंक प्रबंध कर दिया गया है।