Makan Marmat Yojana : केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं लॉन्च किए जाते हैं ऐसे में हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के नागरिकों के लिए एक योजना लॉन्च किए गए हैं। जिसका नाम मकान मरम्मत योजना है।
बता दे कि अगर आपका मकान पुराना है और मरम्मत करवाने योग्य है तो सरकार आपको इस योजना के तहत₹80000 तक की आर्थिक सहायता राशि देंगे। बता दे कि यह सहायता डॉक्टर बी. आर. अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत दिए जा रहे हैं।
Makan Marmat Yojana : जानिए योजना का मुख्य उद्देश्य एवं पात्रता
बता दे की हरियाणा सरकार के द्वारा चलाए गए इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अपने पुराने और जर्जर घरों की मरम्मत करवा सके ताकि वे सुरक्षित और सामान्यजनक जीवन जी सके।
वही इस योजना का फायदा सिर्फ नहीं व्यक्तियों को दिया जाएगा। जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए या उससे कम है। जो हरियाणा के स्थायि निवासी हैं जिसके नाम पर मकान है और वह मकान कम से कम 10 साल पुराना होने चाहिए।
Makan Marmat Yojana : शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग मान मानदंड
आवेदन करने वाले व्यक्तियों के पास निम्नलिखित भूमि स्वामित्व होने बहुत ही जरूरी है।
- शहरी क्षेत्र : बता दे कि कम से कम 35 वर्ग गज का पक्का मकान होने चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र : कम से कम 50 वर्ग गज का खुद का मकान होना चाहिए।
बता दे कि अगर गांव में किसी व्यक्ति के पास रजिस्ट्री नहीं है तो वह ग्राम सचिव द्वारा प्रमाणित स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन कर पाएंगे। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
Makan Marmat Yojana : आवेदन करने की आवश्यक डॉक्यूमेंट
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक है और आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट होना बहुत ही जरूरी है जो नीचे निम्न है।
- घर की मरम्मत से पहले की फोटो
- मरम्मत के बाद की संभावित फोटो
- आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट विवरण
- मरम्मत का अनुमानित खर्च
- आय प्रमाण पत्र ( 1.80 रूपया से कम आय दिखाने होंगे)
- रहने और संपत्ति का प्रमाण ( रजिस्ट्री या प्रमाणित सर्टिफिकेट)
बता दे कि इन डॉक्यूमेंट को जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे और वहीं से इस स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय लिए जाएंगे।
Makan Marmat Yojana : कैसे करें आवेदन की प्रक्रिया, जानिए नीचे की लेख में
स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन किए जा सकते हैं वही आवेदन करने वाले इच्छुक लाभार्थी को Saralharyana.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरने होंगे। वहीं आवेदक के साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत ही अनिवार्य है। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
कैसे मिलेगा ₹80000 की राशि, जानिए नीचे के लेख
बता दे की सरकार यह राशि एकमुश्त तौर पर आवेदक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे लेकिन ध्यान दें कि यदि आवेदक अनुदान राशि का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और राशि की वसूली भी किए जा सकते हैं।
हरियाणा सरकार के द्वारा चलाए गए यह योजना क्यों है खास, जानिए नीचे की लेख में
हरियाणा जैसे राज्य में कई गरीब परिवारों के पुराने मकान जर्जर स्थिति में है और उनके पास मरमत करने के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। अब ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण स्कीम उन्हें नया जीवन देने का काम कर सकते हैं न केवल सुरक्षा देते हैं। बल्कि सामाजिक सामान भी बढ़ाते हैं।
नियमों की अनदेखी पर हो सकता है कार्यवाही
आपको बता दे की सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि यदि किसी लाभार्थी ने राशि तो ले लिए हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल मकान की मरमत में नहीं किए हैं तो उसे राशि लौटाने पड़ सकते हैं। इसीलिए सभी लाभार्थियों से अपील किए जाते हैं कि वे ईमानदारी से इस योजना का लाभ उठाएं।