Income Tax Rule : अगर आप भी एक टैक्सपेयर्स है तो आप सभी टैक्स पेयर्स के लिए यह खबर बहुत ही काम का होने वाला है। ऐसे में आप सभी यह खबर को अंत तक जरूर पढ़ते रहें ताकि आप सभी को यह खबर के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से पता चल सके।
वर्तमान समय में हर कोई व्यक्ति अपने कड़ी पसीने की कमाई पर टैक्स बचाना चाहते हैं और इसके लिए कई तरीके भी अपनाते हैं। हालांकि कुछ खास तरह की इनकम पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वहीं इसके लिए आपको कुछ करने की भी कोई जरूरत नहीं होता है। बस आपको यह जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि यह कमाई टैक्स के दायरे में नहीं आते।
Income Tax Rule : विरासत या वसीयत में मिले दौलत
बता दें कि यदि आपको अपने माता-पिता से कोई दौलत जेवर या नकली विरासत में मिलते हैं तो उसे पर कोई टैक्स नहीं देने होते हैं। वहीं इस तरह वसीयत के जरिए मिले रकम पर भी टैक्स नहीं देने पड़ते हैं। हालांकि आपको विरासत में मिले हुए किसी भी संपत्ति से होने वाले आए पर टैक्स देने होंगे।
Income Tax Rule : शादी में दोस्त यार रिश्तेदारों से मिलने वाला उपहार
बता दें कि यदि आपको शादी में दोस्त या रिश्तेदारों से जो भी गिफ्ट मिलता है। उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ता है लेकिन यह गिफ्ट आपको शादी के आसपास ही मिले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी आज है और आपको 6 महीने बाद गिफ्ट मिले हैं तो उसे पर टैक्स नहीं लगेगा। वही अगर गिफ्ट की वैल्यू ₹50000 से ज्यादा रहता है तब लगेगा।
Income Tax Rule : पार्टनरशिप फॉर्म से मिला मुनाफा
आपको बता दें कि अगर आप किसी कंपनी से साझेदारी है और आपको शेयर ऑफ़ प्रॉफिट के तौर पर कोई रकम मिलता है तो उसे पर भी टैक्स नहीं देने होंगे। दरअसल इस रकम पर आपकी पार्टनरशिप वाली फॉर्म पहले ही टैक्स चुका चुके होते हैं। हालांकि यह छूट सिर्फ फॉर्म के मुनाफे पर है। वहीं अगर आपको फॉर्म से सैलरी मिलते हैं तो उसे पर टैक्स देने होंगे।
जीवन बीमा क्लेम या मैच्योरिटी वाली रकम पर
आप सभी को बता दें कि जीवन बीमा पॉलिसी से मिलने वाले क्लेम या मैच्योरिटी राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। हालांकि यह छूट तभी दिया जाता है। जब पॉलिसी का सालाना प्रीमियम सम एश्योर्ड 10% से अधिक न हो वहीं यदि प्रीमियम इस सीमा से अधिक होती है तो अतिरिक्त राशि पर टैक्स लगते हैं। वहीं कुछ विशेष परिस्थितियों में यह छूट सीमा 15% तक हो सकते हैं।
शेयर या इक्वलिटी MF से मिले रिटर्न
आपको बता दें कि शेयर या इक्विटी म्युचुअल फंड बेचने पर 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन टैक्स – फ्री होते है। वही यह रिटर्न LTCG टैक्स लगते हैं।