Pension New Rule : सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समय-समय पर नया-नया अपडेट निकाला जाता है। बता दे कि केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से बहुत ही लंबे समय से एनपीएस (NPS) को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को बहाल करने की मांग किया जा रहा था। अब ऐसे में आप सभी को बता दे की सरकार के तरफ से एक नया रास्ता निकाला गया है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) को अब लागू कर दिया गया है। इसके बाद लाखों कर्मचारियों के फायदे ही फायदे हैं। आईए जानते हैं पूरी खबर।
Pension New Rule
सरकारी कर्मचारी बहुत ही लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाली किया जाए। सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) लागू किया गया है। क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग के तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बता दे की 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को यह फायदा मिलेगा। अब ऐसी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की गणना के लिए नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। जिसका सीधा असर उनकी पेंशन स्कीम पर देखने को मिलेगा।
आसान भाषा में समझिए
कितनी कर्मचारियों को साल में दो बार मिलने वाले DA Hike का फायदा अब उन सभी कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 31 दिसंबर और 30 जून को रिटायर होते हैं। अब उन्हें नेशनल इंक्रीमेंट के जरिए इसका लाभ मिलेगा। जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी इसका वित्तीय फायदा भी मिल सके।
क्यों जरूरी था यह बदलाव
बता दे की सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे नियम 2006 के तहत 1 जुलाई को एनुअल इंक्रीमेंट की तारीख को तय किया गया था। इसके बाद 2016 में नियम बदल गया और 1 जनवरी व 1 जुलाई के आधार पर दो इंक्रीमेंट को तय किया गया। लेकिन इसमें 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारी केवल एक दिन के अंदर से इंक्रीमेंट से चूक जाते थे। इसका असर उनकी पेंशन स्कीम की राशि पर पड़ता था। बता दी कि इस मामले में 2017 में मद्रास हाई कोर्ट के तरफ से फैसला दिया गया। इसमें एक सरकारी कर्मचारी की पेंशन के लिए नेशनल इंक्रीमेंट दिया गया।
DoPT ने जारी किया ऑफिस मेमोरेंडम
बता दे की साल 2017 के बाद कई सरकारी कर्मचारी इस मामले को हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल के समझ उठाया। इसके बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों को पूरे साल के सर्विस और अच्छे प्रदर्शन के आधार पर नोशन एग्रीमेंट मिलना चाहिए। इसके बाद साल 2024 में इस फैसले को दूसरे ऐसे ही मामले पर भी लागू कर दिया गया। अब DoPT की तरफ से 20 में 2025 के एक ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर फायर के इस नियम को सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी लागू कर दिया गया है।
पेंशन कैलकुलेशन को समझें
बता दी की पेंशन के लोकेशन सरकारी कर्मचारियों के आखिरी बेसिक वेतन और सर्विस पीरियड के आधार पर तय होता है। यही सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 2021 में बताया गया है. उदाहरण के रूप में समझे कि कोई सरकारी कर्मचारी 30 जून को 79,000 के वेतन पर रिटायर होता है और 1 जुलाई को उसे ₹2000 इंक्रीमेंट मिलना था तो पेंशन की कैलकुलेशन 81,000 सैलरी के बेस पर होगी ना की 79,000 के आधार पर।
लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
नोशनल एग्रीमेंट का उपयोग केवल मासिक पेंशन की गणना के लिए किया जाएगा। ग्रेच्युटी लिव इन केसमेंट और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जैसे कई तरह के अन्य रिटायरमेंट लबों पर या लागू होगा। इन लोगों की गणना का सरकारी कर्मचारियों के वास्तविक आखिरी वेतन के आधार पर किया जाएगा। यह नियम परिवर्तन से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। क्योंकि यह उनके पूरे साल का योग