CIBIL Score New Rules : सिबिल स्कोर खराब होने के एक नहीं बहुत से कारण हो सकते हैं। बैंक के द्वारा बैंक ग्राहक ऑन से सिविल स्कोर से जुड़ी हुई सूचनाओं को सजा के अभाव के कारण भी सिविल स्कोर संबंधी समस्याएं लंबे समय से बना हुआ रहता है।
लेकिन अब आरबीआई के इस नए नियम को लागू करने के बाद इन समस्याओं से ग्राहकों को छुटकारा मिलेगा। बैंक ग्राहकों के सिविल स्कोर (CIBIL Score) के खराब होने की नौबत अब नहीं आएगी। आरबीआई के तरफ से नए नियम जारी करने के बाद शख्ति से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिकायत मिलने के बाद RBI के तरफ से उठाया गया बड़ा कदम।
CIBIL Score खराब होने का मुख्य वजह है कि लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल न चुकाना। लेकिन इसके खराब होने के और भी कई तरह के कारण हो सकते हैं। कई बार बैंक की गलती से भी यहां सिविल स्कोर खराब हो जाता है। क्रेडिट स्कोर (Credit Score) को लेकर आरबीआई को इस तरह की कई शिकायत मिल रही थी। जिनमें बैंक और क्रेडिट ब्यूरो के स्तर पर सिविल स्कोर में गड़बड़ी मिला। अब भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम तय करते हुए इनका पालन करने के लिए बैंक और क्रेडिट ब्यूरो को निर्देश दिए गए हैं।
सिबिल स्कोर चेक करने पर ग्राहकों को देनी होगी जानकारी
केंद्रीय बैंक के तरफ से तय किए गए नियम के अनुसार अब सभी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को यह सुनिश्चित करेगी की कोई भी बैंक या एनबीएफसी (NBFC) किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक (Credit Score Check) करता है तो उसे ग्राहक को इस बारे में जरूर बताया जाए। बैंक या एनएफसी SMS या फिर ई-मेल के माध्यम से इसकी जानकारी ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं।
फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट की मिलेगी सुविधा
आरबीआई के नए नियम (RBI New Rules CIBIL Score) के अनुसार क्रेडिट कंपनी को यह सलाह दिया गया है कि ग्राहकों को कुछ साल में एक बार फुल क्रेडिट रिपोर्ट फ्री में उपलब्ध करवाएं। क्रेडिट कंपनी की ओर से वेबसाइट पर डिस्प्ले किए गए लिंक के मदद से ग्राहक अपनी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट को देख सकेंगे। इससे ग्राहक को साल में अपना सिविल स्कोर और पूरी क्रेडिट हिस्ट्री जानने में मदद मिलेगा।
डिफॉल्ट रिपोर्ट करने से पहले देनी होगी ग्राहकों को सूचना
बैंक ग्राहक को अब बैंक डिफाल्ट रिपोर्ट करने से पहले सूचना देकर बताएगा। आरबीआई के नए नियम के अनुसार लोन देने वाले बैंक या फिर अन्य वित्तीय संस्थाएं SMS या फिर ईमेल (E-Mail) के माध्यम से इसकी जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाएगी। आरबीआई ने बैंक से इसे लेकर नोडल अवसर रखने की बात भी कहीं है। जो लोगों की सिविल स्कोर से जुड़ी हुई समस्याओं को हल करेंगे।
रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने पर बताना होगा कारण
बता दे की बैंक की ओर से किसी भी लोन लेने वाले व्यक्ति या फिर अन्य ग्राहक की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करती है तो ग्राहकों को इसकी ठोस वजह बैंक के हर हाल में बताएगी। जिससे कि ग्राहक यह समझ पाए की रिक्वेस्ट को किस आधार पर रिजेक्ट किया गया है। ऐसे कर्म की लिस्ट बैंक के ओर से सभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को भेजी जानी जरूरी है।
अब बैंक को इतने दिन में करना होगा शिकायत का निपटारा
बता दे कि किसी भी ग्राहक की ओर से सिविल स्कोर में गड़बड़ी की शिकायत है तो उसे समस्या का हाल 30 दिन में करना होगा। बैंकों को 21 दिन समय मिलेगा और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन समय मिलेगा।
अगर तय समय सीमा पर समाधान नहीं होता है तो हर दिन के हिसाब से ₹100 का जुर्माना लगाया जाएगा। इन नियमों के लागू होने से ग्राहक का सिविल स्कोर बेवजह प्रभावित होने से बचेगा।