Bihar Jamin Kharid Bikri Rules : अगर आप भी जमीन या फ्लैट बेचने वाले हैं या खरीदने वाले हैं तो सरकार की तरफ से नया नियम लागू किया गया है। सबसे पहले आपको यह नियम को जान लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति फ्लैट या जमीन खरीदने हैं। अगर आप भी जमीन या फ्लैट खरीदने वाले हैं तो आप सभी के लिए यह खबर काम की साबित हो सकती है।
Bihar Jamin Kharid Bikri Rules
जब भी हम जमीन या फ्लैट खरीदते हैं तो अक्सर हम जांच पड़ताल करते हैं कि वह जमीन सही है या नहीं। जमीन लेने से पहले कागजात को चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि कागजात से पता चलता है की जमीन आखिर जो बेच रहा है उसी का है या नहीं। सरकार की तरफ से जमीन खरीद बिक्री पर समय-समय पर नए नियम को जारी किया जाता है।
बिहार में अवैध प्लाटिंग पर सरकार के तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार में अवैध प्लाटिंग पर अब मुकदमा दर्ज होगा। रेग ने राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए यह शक्ति को बढ़ाया है। नई व्यवस्था को लागू किया गया है ताकि सही ढंग से काम हो सके। अब रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट को एक विशिष्ट कर कोड भी दिया जाएगा।
जमीन या फ्लैट खरीदने वालों लोगों को होगी सहूलियत
अब जमीन या फिर फ्लैट खरीदने वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित निवेश आसान होगा। रेरा ने यह व्यवस्था को लागू किया है, उसके निबंध प्रोजेक्ट में ही फ्लैट, दुकान या फिर प्लॉट की बिक्री की अनुमति होगी। एजेंट की तरफ से खुद प्लॉट बनकर जमीन की खरीद बिक्री करने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। रेरा ने इसके लिए अभी तक निबंध रियल एस्टेट एजेंट को भी कर कोड प्रदान कर दिया है इस नई व्यवस्था को सोमवार से लागू कर दिया गया है।
निबंध एजेंट को मिलेगा अब क्यूआर कोड
बता दे की सभी निबंध एजेंट को अपने कार्यालय में अपनी निबंधन प्रमाण पत्र के साथ ही क्यूआर कोड भी रखना होगा जिससे कि प्रदर्शित हो पाए। इसके साथ-साथ अगर वह प्रचार प्रसार करते हैं तो उन्हें अपनी निबंधन संख्या से साथ इस कोड को भी प्रदर्शित करना होगा।
इस कर कोड को मोबाइल द्वारा स्कैन किया जाएगा, इसके बाद क्यूआर कोड से संबंधित एजेंट की सारी जानकारी उपलब्ध होगी। अगर वह इस प्रावधान को उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
निबंध एजेंट भी करते हैं गड़बड़
रोरा की श्रमिक में यह बात सामने आया है कि कुछ निबंध एजेंट है जो गैर कानूनी ढंग से खुद ही प्लॉटेड डेवलपमेंट की परियोजना बनकर जमीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं। प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे संतों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। रेरा का यह मानना है कि ऐसे एजेंट रेरा निबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हैं इसके साथ ही आम लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं।
रेरा के अनुसार
रेरा के अनुसार किसी भी प्रोजेक्ट एवं किसी भी एजेंट का निबंध दो अलग-अलग बातें हैं, प्रोजेक्ट के निबंध प्रमोटर करवाते हैं ताकि वह परियोजना बनाकर फ्लैट और दुकान की बिक्री कर सकें। एजेंट का फॉर्म निबंदित प्रोजेक्ट में फ्लाइट दुकान या प्लाट खरीद बिक्री करवाने तक सीमित है। एजेंट अपनी किसी भी तरह का कोई परियोजना नहीं बना सकते हैं।
नया व्यवस्था लागू होने से क्या होगा फायदा?
इस नई व्यवस्था को लागू होने पर बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह जी के तरफ से कहा गया कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य राज्य के संपदा क्षेत्र में प्रदर्शित लाना है। जिससे कि घर दुकान एवं प्लॉट की खरीदी किसी भी एजेंट की सेवा लेने से पहले यह सुनिश्चित कर सके कि वह मेरा रेरा निबंध है कि नहीं। उन्होंने कहा कि आम लोगों से यह आग्रह किया जाता है कि वह रेरा अधिनियम के विषय में जागरूक एवं प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे प्रचार प्रसार का उपयोग अपने हितों की रक्षा करने के लिए करें।