Toll Tax Rule : फास्टैग को लेकर NHAI ने जारी किया नई गाइडलाइन, अब देना होगा दुगना टोल टैक्स।

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Toll Tax Rule, FASTAG New Rule : लोग टोल टैक्स से बचने के लिए गलत तरीका का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी को बता दे की खासकर फास्टैग का इस्तेमाल सबसे गलत तरीका से किया जाता है, इस पर लगाम लगाने के लिए NHAI ने कई तरह के कदम उठा रहा है। आईए जानते हैं नीचे पूरी खबर।

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Toll Tax Rule, FASTAG New Rule : फास्टैग को लेकर NHAI ने जारी किया नया गाइडलाइन।

टोल टैक्स से बचने के लिए अक्सर लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा लोग फास्ट ट्रैक का दुरुपयोग करके टोल टैक्स से बचने का प्रयास करते हैं। हाल ही में ऐसे कई तरह के मामले सामने आए हैं, जहां लोग अपनी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगवाते हैं इसके अलावा वह अपने पास कैश भी नहीं रखते हैं। जिस की टोल टैक्स की चोरी हो रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) के तरफ से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इस तरह की हरकत से टोल राजस्व का नुकसान हुआ है और यह गैर कानूनी भी है।

बता दे कि इस तरह की हरकत को हटाने के लिए नेशनल हाईवे ने एक एम से कड़े कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों को वहां के विंड स्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाने से रोकने के लिए NHAI ने कई तरह के कदम उठा रहा है।

वसूला जाएगा दोगुना टोल टैक्स

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, NHAI (National Highways Authority Of India) ने ऐसे वाहन से ज्यादा टोल टैक्स यानी कि दोगुना टोल टैक्स बस सुनने के लिए दिशा निर्देश को भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसा वाहन जिसमें अंदर से सामने की विंडशील्ड पर फास्ट्रेक नहीं लगा होगा, और वह टोलेन में प्रवेश करते हैं तो उन्हें दोगुना टोल टैक्स देना होगा। NHAI के नियम के अनुसार विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है जिससे कि अन्य वाहन को सुविधा भी होती है।

टोल टैक्स अधिकारियों को जारी किया गया SOP

बता दे की एनएचआई ने कहां की सभी उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसी और रियायतियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया गया है, जिससे कि सामने की विंडशील्ड पर फास्ट्रेक नाल लगाए जाने की स्थिति में उनसे दुगना शुल्क वसूला जाएगा। बयान के अनुसार यह भी सूचना सभी टोल प्लाजा पर दिया गया है कि जिन भी लोगों को विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगा हुआ है उनसे जमाने के अनुसार दोगुना टोल टैक्स दिया जाएगा।

लोगों को खिलाफ होगी कार्रवाई

बता दे की टोल प्लाजा पर गाड़ियां पंजीकरण संख्या के साथ सीसीटीवी फुटेज को गैर फास्ट टैग मामलों में दर्ज किया जाएगा। जिससे कि शुल्क वसूले जाने और टोल लेन में वाहन मौजूदगी के बारे में उचित रिकॉर्ड बनाया जा सके।

FASTAG को कर दिया जाएगा ब्लैक लिस्ट

NHAI ने बयान में कहा कि गलत तरीके से लगाए गए फास्ट्रेक शुल्क प्लाजा पर मान्य नहीं होगा और ऐसे गाड़ियों को दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। NHAI ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि बैंक फास्टैग को वाहन की विंडशील्ड पर लगाना सुनिश्चित करें। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि फास्ट ट्रैक को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा।

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