Saving Account Income Tax Rule : भारत में जब भी हम पैसे नगद राशि जमा करते हैं तो हम अक्सर आयकर विभाग के नजर में रहते हैं। अगर आपके पास भी सेविंग अकाउंट है तो आपको यह खबर जान लेना चाहिए। बता दे कि आयकर विभाग की तरफ से समय-समय पर नया गाइडलाइन को जारी किया जाता है। यह गाइडलाइन देश भर में करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए जारी किया गया है। अगर आपका भी सेविंग अकाउंट है और आप एक लिमिट से अधिक नगद जमा कर देते हैं तो आयकर विभाग द्वारा आपके बैंक अकाउंट में से 60% राशि टैक्स के रूप में काट लिया जाएगा। आईए जानते हैं क्या है सेविंग अकाउंट का यह नियम।
Saving Account Rules : सेविंग अकाउंट में एक लिमिट से अधिक नगद राशि जमा करने पर देना होगा टैक्स।
आप सभी को बता दे की भारत में आम व्यक्ति सेविंग अकाउंट ही खुलवाते हैं। सेविंग अकाउंट में कितनी राशि पर आयकर विभाग की तरफ से 60% टैक्स लगाया जाता है, इसकी जानकारी यहां पर दी गई है। आयकर विभाग के नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष में नगद राशि जमा करने के लिए लिमिट से अधिक नगद राशि अपने बैंक खाते में जमा करते हैं तो आपको 60% तक टैक्स देना होता है।
आयकर विभाग (Income Tax) समय-समय पर बैंकिंग सेक्टर के ग्राहक के लिए नई-नई गाइडलाइंस को जारी करते रहता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए गाइडलाइन ग्राहक के लिए काम की खबर भी साबित हो सकती है। अगर आपकी आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक है तो आप देश के किसी भी निजी या फिर गवर्नमेंट बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होगा तो यह गाइडलाइन आपको जरुर पढ़ लेना चाहिए।
Saving Account में कितना पैसा रख सकते हैं?
बता दे कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम के अनुसार अगर आपके पास भी सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 12 लख रुपए नगर राशि के तौर पर जमा करते हैं, तो नई गाइडलाइंस के अनुसार इस राशि की संपूर्ण जानकारी आपको आयकर विभाग को ही देना ही होगा। बैंक ग्राहक अपने अकाउंट में पहले 50000 या फिर उससे अधिक नगद राशि एक साथ जमा कर सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 250000 रुपए तक कर दिए गए हैं यह नगद राशि जमा करने हेतु आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा।
12 लाख से अधिक राशि पर देना होगा 60% तक टैक्स
अगर आपके सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 12 लख रुपए या फिर उससे अधिक नगद राशि जमा कर देते है तो आपको भारी इनकम टैक्स चुकाना पड़ सकता है। ध्यान रहे की वित्तीय वर्ष में एक सेविंग अकाउंट में 12 लख रुपए की लिमिट से अधिक जमा राशि करते हैं तो आपको आयकर रिटर्न विभाग को जमा की गई राशि की संपूर्ण जानकारी संतोषजनक देने होंगे। आयकर विभाग को आई स्रोत बताने होंगे। अगर आप आय का स्रोत नहीं बताते हैं तो आयकर रिटर्न विभाग जमा राशि पर 60% टैक्स लगा सकता है।
अगर जमा की गई राशि का कोई वैद्य स्रोत नहीं होता है और आयकर रिटर्न में उसका खुलासा नहीं किया गया होता है, तो इस स्थिति में आयकर विभाग की तरफ से इस रकम को अघोषित आय मान लेता है।
इस पर आयकर विभाग के तरफ से निम्नलिखित कर लागू किया जाता है। बता दे की टैक्स के प्रकार के अनुसार दर वसूला जाता है। जो निम्नलिखित है।
टैक्स का प्रकार | दर (%) |
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बेस टैक्स | 60% |
सरचार्ज | 25% |
सेस (Cess) | 4% |
कुल प्रभावी कर | 78% |
आप सभी को बता दे कि यह जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इसलिए खबर को सत्य माने से पहले आप पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले।