Pollution Certificate New Rules : बिहार में परिवहन विभाग ने प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर बदला नियम, अब इस तरह बनेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र।

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Pollution Certificate New Rules : आजकल के इस दौर में सभी लोगों के पास वाहन मौजूद है। बता दे कि प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन के लिए अति आवश्यक है। लेकिन प्रदूषण प्रमाण पत्र को बनाने को लेकर परिवहन विभाग के तरफ से अब नियम को बदल दिया गया है। अब नए नियम के अनुसार प्रदूषण प्रमाण पत्र बनेगा। आईए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से।

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Pollution Certificate New Rules  

वाहन चालक के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। ऐसे में जब भी कोई वाहन चालक को अपनी ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनवाना होगा तो अब अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा। मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही किसी वाहन का प्रदूषण बन पाएगा।

परिवहन विभाग की तरफ से प्रदूषण प्रमाण पत्र को लेकर बदलाव किया गया है। मोबाइल नंबर अपडेट किए बिना प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग की तरफ से सभी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र पर रोक लगा दिया है, जिनके मालिक और चालक ने रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में अपना मोबाइल नंबर अभी तक अपडेट नहीं कराए हैं।

इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पर नाम इत्यादि में त्रुटि होने पर प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। पहले उन्हें त्रुटि में सुधार करवाना होगा।

बता दी की प्रभारी डीटीओ रवि रंजन जी के तरफ से बताया गया कि मोबाइल नंबर अपडेट होने पर प्रदूषण प्रमाण पत्र बनने का निर्देश जारी किया गया है और जल्द ही इस पर काम भी शुरू होगा। उन वाहन चालकों का प्रदूषण प्रमाण पत्र भी अब नहीं बनेगा, जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाए हैं ऐसे में वाहन चालक प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं तो इसकी जानकारी उन्हें दी जा रही है।

अब मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर ₹5000 तक कट सकता है चालान

आप सभी को बता दे कि वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन में अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ तो उनके ऊपर दो तरह से करवाई किया जाएगा। पहले यह की प्रदूषण प्रमाण पत्र का चलन देना होगा, वही मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर ₹5000 तक चालान कर सकता है। विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार वाहन चालक की सुविधा के लिए ऑनलाइन ही मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए कहा गया है।

वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट के लिए वाहन परिवहन और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट के लिए सारथी पोर्टल पर जाकर करना होगा।

इसके अलावा आपको बता दे कि वाहन चालकों को चालान तो काटता है, लेकिन वह जमा नहीं करते हैं, क्योंकि वाहन चालकों ने जो मोबाइल नंबर दिया है। वह उनके ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग होता है।

ऐसे में वाहन चालक को चालान की जानकारी नहीं मिल पाती है। इससे परिवहन विभाग की ओर से भेजे गए मैसेज वाहन चालक को नहीं मिल पा रहा है। इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने पहले कई बार वाहन चालकों को नंबर अपडेट करने के लिए कहा गया था।

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